कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
साढ़े तीन साल पूर्व महुली क्षेत्र के अलीनगर में पत्नी और साले की हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय शंकर मिश्र ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20000 रूपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मेंहदावल क्षेत्…